Protest के लिए Road पर कब्ज़ा नहीं कर सकते Supreme Court का Shaheen Bagh पर फैसला

public places cannot be occupied indefinitely by protesters rules superme court in Delhi Shaheen Bagh Case

पिछले दिनों Delhi के Shaheen Bagh में हुआ विरोध प्रदर्शन मामले को लेकर Supreme Court का फैसला आया है। Supreme Court ने फैसले की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि, ” प्रदर्शनकारी अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा नहीं कर सकते”।

इसके अलावा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सारी बातें कही

  • कोई भी समूह या व्यक्ति प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगहों को ब्लॉक नहीं कर सकता।
  • अनिश्चितकाल के लिए धरना देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता।
  • ऐसे सड़कों के ऊपर किए गए प्रदर्शनों से बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी होती है।
  • यह अधिकारों का हनन करता है और,  यह क़ानून के तहत मान्य नहीं है। 
  • अनिश्चितकाल के लिए धरना देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता।
  • ऐसे प्रदर्शन किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहां भीड़भाड़ न हो।

नागरिकता कानून के विरोध में March के पहले से ही सड़क पर प्रदर्शनकारी इस Bill के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन Corona की वजह यह सब बंद कर दिया गया और अब Supreme court ने अपने फैसले में सब साफ कर दिया हैं कि, शाहीन बाग (Shaheen Bagh) जैसे प्रदर्शन के लिए अनिश्चित काल के लिए सड़क पर कब्जा नहीं किया जा सकता।

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