Whatsapp Download करना आपकी मर्जी: Delhi High Court

It is not mandatory to download and use whatsapp says Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने Whatsapp के Privacy को लेकर की गई एक सुनवाई में कहा हैं कि, Whatsapp Download करना आपकी मर्जी है और यह अनिवार्य नहीं है। Privacy को लेकर चल रहे घमासान के बीच दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सुनवाई में कहा कि, “फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। आपकी मर्जी है कि आप इसे डाउनलोड करें या न करें।” वही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा हैं कि, एक तरफ  व्हाट्सएप की यूरोप में प्राइवेसी पॉलिसी अलग है और भारत में अलग है जो कि, एक चिंता का विषय है।

बतातें चले कि, इसी महीने की शुरुआत में व्हाट्सएप ने यूजर्स के पास नोटिफिकेशन भेज कर अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने को कहा था। वही इस मुद्दे पर बवाल मचने के बाद ही तुरंत Whatsapp ने फिलहाल के लिए अपने इस बदलाव को टाल कर रख दिया है।

वही छपी खबरों के मुताबिक, WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा, “हमारा मकसद पारदर्शिता को बरकरार रखना है और नए विकल्प बिजनसेज को इंगेज रखने के लिए हैं ताकि वे अपने ग्राहकों की सेवा कर सकें और आगे बढ़ सकें। WhatsApp हमेशा पर्सनल मेसेजे को ऐंड-टू-ऐंड इनक्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखेगा ताकि Facebook या WhatsApp कोई भी उन्हें ना देख सके। हम भ्रामक जानकारी को दूर करने पर काम कर रहे हैं और किसी भी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं।”

आपको यह भी बताते चले कि, अब Whatsaap की जगह लोग Signal Messaging App का भी जोरों शोरों से Download कर के इस्तेमाल कर रहे हैं, और Users Signal App को काफी हद तक पसंद भी कर रहे है।

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