Babri Masjid Case, Advani समेत 32 आरोपी बरी

Babri Masjid Case Court Accuted lk advani uma bharti among all accused as lack of enough strong evidence

1992 Babri Masjid काण्ड में Lucknow की Special CBI Court ने अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला करीबन 28 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है। Babri Masjid मामले में Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharti, Kalyan Singh, Nritya Gopal Das समेत 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से करीब 17 की मौत हो चुकी है।

वही Corona के बीच आज 28 साल के लंबो वक्त के इंतजार करने के बाद फैसला आया है, और Special CBI Court के इस फैसले में Advani समेत Murli Manohar Joshi और अन्य 32 आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया है।

मामले का फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव मे कहा कि, “वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं. फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं, उनसे कुछ साबित नहीं होता है।”

Lucknow के Special CBI Court का यह भी कहना हैं कि, Babri Masjid Demolition पहले से Pre-planned नहीं था। इसी के चलते Lucknow में CBI के Specail Court ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया हैं।